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सिर्फ आंदोलन होने पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्टनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने CJP के सांसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता कि लोग आंदोलन या प्रदर्शन कर रहे हैं।मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शांतिपूर्ण और कानूनसम्मत विरोध-प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। यदि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक या हिंसक तत्व कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो पुलिस को केवल उन्हीं के खिलाफ आवश्यक और वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

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